Toll tax Exemption: सरकार ने इन दोनों आपातकालीन सेवाओं को टोल टैक्स से मुक्त किया है। इसलिए अगर आपने एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को टोल देते हुए कभी नहीं देखा, तो आश्चर्य मत करो।
Haryana Update: आपको बता दें, की जब आप नेशनल हाईवे पर जाते हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कई वाहन बिना टोल टैक्स दिए टोल प्लाजा पर निकल जाते हैं। इन वाहनों को देखकर लगता है कि ये कोई अति विशिष्ट व्यक्ति या दबंग हैं।
अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHA) ने किसी अति विशिष्ट व्यक्ति या दबंग व्यक्ति को टोल टैक्स से छूट नहीं दी है। लेकिन NHAI ने देश के कुछ सेवा क्षेत्रों और आपातकालीन सेवा देने वालों को टोल टैक्स नहीं लगाया है, जिससे वे बिना टोल चुकाए नेशनल हाईवे पर यात्रा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कौन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना टोल टैक्स दिए यात्रा कर सकता हैं।
आपात सेवा देने वालों को नेशनल हाईवे पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड टोल टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने इन दोनों आपातकालीन सेवाओं को टोल टैक्स से मुक्त किया है। इसलिए अगर आपने एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को टोल देते हुए कभी नहीं देखा, तो आश्चर्य मत करो।
यही नहीं, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सांसदों और विधायकों को टोल टैक्स से छुटकारा मिलता हैं।
सैन्य, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए क्या नियम लागू हैं?
पुलिस, आर्मी, अर्धसैनिक बल और अर्धसैनिक बल भी नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होती; हालांकि, इनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि जब वे अपनी ऑफिशियल वर्दी में होंगे, तो वे टोल टैक्स नहीं देंगे।
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अगर कोई विकलांग व्यक्ति अपनी ट्राई साइकिल पर यात्रा कर रहा है और उसके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र (विशेष विकलांग लाभ) है, तो उसे टोल टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, कुछ राज्यों ने किसानों को टोल टैक्स से छूट दी है।इन लोगों को टोल टैक्स नहीं लगता; सरकार ने खुद छूट दी हैं।