7th Pay Commission: सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़े नियमों को बदल दिया है। इस बदलाव में केंद्रीय कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई है। यदि कर्मचारी इसे अनदेखा करते हैं, तो यह उनके लिए भारी पड़ सकता है।
Haryana Update: Central employees को भारी चोट लगी है। सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़े नियमों को बदल दिया है। इस बदलाव में केंद्रीय कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई है। यदि कर्मचारी इसे अनदेखा करते हैं, तो यह उनके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए नियम को ठीक से पढ़ना और इसका पालन करना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी महंगाई भत्ता का ऐलान हाल ही में हुआ है। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को इससे लाभ मिला है। वहीं, सरकार ने कुछ समय पहले एक निर्देश जारी किया था कि अगर कर्मचारी कार्यस्थल पर अपमान करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निर्देश क्या हैं?
नवंबर में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी। कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद रोकी जा सकती है अगर वह अपनी नौकरी पर लापरवाही दिखाता है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर ये नियम लागू हैं।
8 परिवर्तित निर्देश
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के अंतर्गत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 2021 के CCS (पेंशन) नियमों में सरकार ने आठ बदलाव किए। नवीनतम प्रावधान जोड़े गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाया जाएगा, तो उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रिटायरमेंट के बाद रोक दी जाएगी। संबंधित प्राधिकरणों को नवीन नियमों की जानकारी दी गई है। संबंधित विभागों को दोषी कर्मचारियों की सूचना मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
कौन कार्रवाई करेगा केंद्रीय कर्मचारियों पर?
रिटायर्ड कर्मचारी के अप् वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल प्रेसिडेंट को ग्रेजुटी या पेंशन रोकने का अधिकार है। सचिव जो मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है। CAG को दोषी ऑडिट और अकाउंट विभाग के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार है।
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पूरी राशि बाद में भी वसूली जा सकती है
नियम के अनुसार, नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए। यही नियम रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगा। रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मचारी को पूरी या आंशिक पेंशन या ग्रेच् युटी मिल सकती है। नियमों के अनुसार, ऐसे हालात में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) से परामर्श लेना होगा। यह भी कहता है कि पेंशन को रोकने या हटाने के लिए न्यूनतम मासिक राशि 9000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए।