Railway Guidelines: अगर रिजर्वेशन चार्ट बन जाने के बाद आपका स्थायी टिकट खो गया है, तो आपको किराये का पचास प्रतिशत भुगतान करने पर ही डुप्लीकेट टिकट मिलेगा।
Haryana Update: यात्रा से पहले या सफर के दौरान अक्सर हम जल्दबाजी में टिकट खो देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना टिकट के आप अपनी यात्रा को सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं…तो क्या रेलवे नियम और गाइडलाइन टिकट खोने पर कहते हैं?
आप ट्रेन टिकट खो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट टिकट बना सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत सरल है। लेकिन आपको एक छोटा सा शुल्क देना होगा। आप इन पैसे को रेलवे स्टेशन पर देकर डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
डुप्लीकेट टिकट सेकंड और स्लीपर क्लास के लिए 50 रूपए हैं।
इनके अलावा, दूसरी क्लास में ये 100 रुपये तक हो सकते हैं।
अगर रिजर्वेशन चार्ट बन जाने के बाद आपका स्थायी टिकट खो गया है, तो आपको किराये का पचास प्रतिशत भुगतान करने पर ही डुप्लीकेट टिकट मिलेगा।
यदि आपका कंफर्म टिकट खराब हो जाता है, तो आपको दूसरा टिकट मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको 25 प्रतिशत देना होगा।
फटी हुई टिकट पर फिर से भुगतान भी हो सकता है।
डुप्लीकेट टिकट लेने के बाद भी आपको मूल टिकट वापस मिलता है, तो आप ट्रेन से बाहर निकलने से पहले दोनों टिकट दिखाकर रिफंड ले सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी खोई हुई टिकट वेटिंग में थी, तो आपको फिर से कोई पैसा नहीं मिलेगा।
भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrail.gov.in पर जाकर भी आप डुप्लीकेट टिकटों और गलत टिकटों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।