Liquor Rules: एक व्यक्ति घर में रख सकता है सिर्फ इतनी शराब!

Liquor Rules: वह घर में शराब की एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं रख सकता। भारत के प्रत्येक राज्य में आबकारी विभाग के नियम अलग होते हैं। (liquor storage limit) लेकिन वह घर में शराब की एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं रख सकता।

Haryana Update: आपको बता दें, की शराब के शौकीनों को घर पर शराब का स्टॉक रखना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? भारत में कितना दारू घर में रख सकते हैं? (liquor storage limit) भारत सरकार ने घर में शराब रखने के लिए कोई कानून बनाया है? कितनी मात्रा से अधिक शराब पीना गैरकानूनी है। आप घर में कितनी दारू स्टॉक करके रख सकते हैं?

ये शराब के नियम हैं: भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी शराब पी सकता है। लेकिन वह घर में शराब की एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं रख सकता।(liquor storage limit) भारत के प्रत्येक राज्य में आबकारी विभाग के नियम अलग होते हैं। यानी केंद्रीय सरकार ने इस मामले में कोई कानून नहीं बनाया है। यही कारण है कि भारत के प्रत्येक राज्य में घर में शराब रखने की सीमा अलग है।

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भारत सरकार ने घरों में शराब स्टोर करने के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया है। क्योंकि हर राज्य का आबकारी विभाग शराब की अपनी नीति बनाता है। इसलिए प्रत्येक राज्य में शराब स्टोरेशन को लेकर अलग-अलग नियम हैं। दिल्ली में, मसलन, आप 18 लीटर शराब रख सकते हैं।

इससे ज्यादा गैरकानूनी होगा। उत्तर प्रदेश में, आप 6 लीटर तक शराब ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी अधिक मात्रा में शराब भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और सालाना 12 हजार रुपए भी देना होगा। भारत के अन्य राज्यों में भी ऐसे नियम हैं।

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