Employees News: आपको कंपनी नोटस पीरियड से पहले ही रिलीव किया गया है (रिलीव करने से पहले कंपनी नोटस पीरियड) तो खुश होने की कोई जरूरत नहीं है; बल्कि, आपको इससे नुकसान होगा।
Haryana Update: देश भर में कई लोग कंपनियों में काम करते हैं। कम्पनी में शामिल होने से पहले सभी को टर्म्स और कंडीशंस पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ बातों के बारे में आपको पता नहीं है। क्या आपको पता है कि किसी कंपनी से रिटायरमेंट देते समय कुछ गलतियों (Employees News) की वजह से आपके हक का धन खत्म हो जाता है? किसी भी कंपनी से रिजाइन देते समय गलती नहीं करनी चाहिए।
मंथली वेतन से जुड़ता है पैसा देने के बाद अक्सर कंपनी के नियमों के अनुसार नोटिस पीरियड देना होता है। अगर आपको कंपनी नोटस पीरियड से पहले ही रिलीव किया गया है (रिलीव करने से पहले कंपनी नोटस पीरियड) तो खुश होने की कोई जरूरत नहीं है; बल्कि, आपको इससे नुकसान होगा। (Employees News) आपको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा अगर आपने पांच साल से अधिक समय तक एक संस्था में काम किया है। आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से वह पैसा मिलता है। पांच साल में यह राशि लाखों में हो सकती है।
एंपलॉयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं
आप अपनी कंपनी से यह पैसा मांग सकते हैं। यदि कंपनी इसे देने से मना करती है (Employees News) और दावा करती है कि ज्वॉइनिंग के समय ऐसा कहीं नहीं था, तो आप इस अधिनियम का उल्लेख कर सकते हैं। फिर भी, अगर वह आपको यह नहीं देता, तो आप एंपलॉयर पर केस कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसे छह महीने से लेकर दो साल की सजा हो सकती है।
ग्रेच्युटी, जो किसी कर्मचारी को 5 साल पूरे होने पर मिलती है, अगर वह कंपनी छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन करता है, तो भी उसे मिलती है। इसके अलावा, अगर कर्मचारी मर जाता है तो नियोक्ता या कंपनी उसे 5 साल से पहले या फिर रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्युटी का भुगतान देती है।