Bank Cheque Rules: किसी चेक को क्रॉस करने से भुगतान बैंक खाते में ही होगा। जिस व्यक्ति का नाम चेक पर लिखा है, उसे भुगतान मिल सकता है। या फिर वह व्यक्ति चेक को किसी को एंडोर्स कर सकता हैं।
Haryana Update: नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 123 के अनुसार, चेक के बाईं ओर कोने पर दो लाइनों के खींचने से बैंक को पता चलता है कि चेक क्रॉस चेक है। यह चेक खास है क्योंकि आप किसी बैंक में जाकर पैसे नहीं निकाल सकते।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 123 के अनुसार, चेक के बाईं ओर कोने पर खींची गईं दो लाइनों के जरिए चेक जारी करने वाला व्यक्ति बैंक को बताता है कि यह एक क्रॉस चेक है. इसके बिना कोई भी व्यक्ति इससे पैसे निकाल सकता है। (Bank Cheque Rules) यह चेक खास है क्योंकि आप किसी बैंक में जाकर पैसे नहीं निकाल सकते।
सिर्फ अकाउंट में भुगतान: किसी चेक को क्रॉस करने से भुगतान बैंक खाते में ही होगा। जिस व्यक्ति का नाम चेक पर लिखा है, उसे भुगतान मिल सकता है। या फिर वह व्यक्ति चेक को किसी को एंडोर्स कर सकता है, लेकिन चेक के पीछे उसे साइन करना होगा।
जनरल क्रॉसिंग क्रॉस चेक भी कई हैं। पहला जनरल क्रॉसिंग है, (Bank Cheque Rules) जिसमें दो लाइनें चेक के किनारे पर खींच दी जाती हैं। हमने अभी तक क्रॉस चेक के बारे में जो कुछ कहा है, वह जनरल क्रॉसिंग के तहत आता है।
विशिष्ट क्रॉसिंग?
जब चेक जारी करने वाला चाहता है कि जिस व्यक्ति को पैसे देने हैं, उसके किसी विशिष्ट बैंक के अकाउंट में ही पैसे जाएं, तो विशेष क्रॉसिंग होती है, जैसा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 124 में कहा गया है। मान लीजिए कि देने वाले व्यक्ति के पास कई बैंकों में खाते हैं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति बैंक का नाम लिखने के लिए चेक पर नीचे की तरफ खाली जगह में दो समानांतर लाइनें खींच सकता है। ऐसी स्थिति में, चेक पर लिखा नामित बैंक के खाते में ही पैसे डाले जा सकेंगे।
अकाउंट पेयी क्रॉसिंग: चेक पर अकाउंट पेयी (A/C Payee) का नाम क्रॉसिंग लाइन्स के बीच लिखा होता है, इसका अर्थ है कि सिर्फ वह व्यक्ति पैसा अपने अकाउंट में ले सकता है, जिसका नाम चेक पर लिखा है। वह चेक लगाकर किसी भी बैंक खाते से पैसे निकाल सकता है। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में किसी बैंक का नाम लिखने पर पैसा सिर्फ उसी बैंक में जाएगा। (Bank Cheque Rules) यह चेक सबसे अलग है क्योंकि किसी को एंडोर्स नहीं किया जा सकता। चेक पर नामित व्यक्ति के खाते में ही पैसा जाएगा। बता दें कि, हालांकि 1881 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, बहुत से बैंक इस प्रथा को अपनाते हैं। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट भी इसका उल्लेख करती है।
क्रॉस चेक जारी करने का क्या उद्देश्य है?
क्रॉस चेक जारी करने का एकमात्र उद्देश्य है कि चेक की रकम उसे ही मिल जाए, जिसे चेक जारी करने वाला देना चाहता है। ऐसे में वह चेक को किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में भी नहीं दे सकता। यानी चेक को पार करने से वह सुरक्षित रहती है।