7th Pay Commission News: कर्मचारियों के DA के बाद ग्रैच्युटी में बढ़ोतरी, अब इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

7th Pay Commission News: भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार सरकार ने डीए में 50% की वृद्धि के साथ रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा को 25% बढ़ा दिया है।

A1 Haryana: आपको बता दें, की केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर मिली है। अब केंद्रीय कर्मचारी का डीए 46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गया है।

DA Hike के साथ कई भत्ते बढ़ गए हैं। इसके अलावा, सरकार अब कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ा दी है।

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने डीए में पचास प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा को बीस प्रतिशत बढ़ाया है।

1 जनवरी, 2024 से, मंत्रालय ने रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी।

किराया भत्ता (HRA) भी बढ़ता है जब महंगाई भत्ता बढ़ता है। हालाँकि, HRA शहरों के हिसाब से बढ़ाया जाता है।

सरकार ने भी X, Y और Z शहर के कैटेगिरी में आने वाले कर्मचारियों के HRA में इजाफा किया है।

कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि डीए के पचास प्रतिशत होने के बाद अब बच्चों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल सब्सिडी की सीमा भी बढ़ गई है।

इन दोनों भत्तों में 25% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल के विशेष अनुदान में भी बदलाव किया गया है।

साथ ही, सेवानिवृत्ति और निधन ग्रेच्युटी में वृद्धि हुई है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी 1 से 1.30 लाख तक बढ़ी है।

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार सरकार ने डीए में 50% की वृद्धि के साथ रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा को 25% बढ़ा दिया है।

इसके तहत 1 जनवरी 2024 से अधिकतम 20 लाख रुपये की रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई है।
सरकारी कर्मचारियों के अलावा निजी कर्मचारियों को भी इससे लाभ हुआ है।

क्या ग्रेच्युटी है?
किसी भी संस्था में लगातार पांच वर्ष काम करने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। जिस भी कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी हैं, उसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का लाभ देना होगा।

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यह पैसा अक्सर तब मिलता है जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है।

कम्पनी में काम करते समय एक कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को ग्रेच्युटी मिलती है। यहां पांच वर्ष का नियम लागू नहीं होता।

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